यूजीसी ने Deemed to be Universities के लिए नए नियम बनाए हैं। प्रोफेसर ममिडाला जगदीश कुमार, यूजीसी के अध्यक्ष, ने हाल ही में Twitter पर एक विडिओ के माध्यम से नए नियमों की घोषणा की है। इन नियमों के अनुसार, किसी भी संस्थान को जो एनएएसी (NAAC) या नेशनल बोर्ड ऑफ़ एक्रेडिटेशन (NBA) या राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के निर्धारित सीमा के भीतर हो, वह डीम्ड विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए पात्र होंगे।
हम इन नियमों में नई श्रेणी के रूप में ‘Distinct Institutions’ को भी शामिल कर रहे हैं। इन नियमों के तहत ऐसे नए संस्थान स्थापित किए जा सकेंगे, जो खेल, भाषा, भारतीय संस्कृति और धरोहर जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हों। हम आशा करते हैं कि यदि ये नए नियम सफल होते हैं, तो पूरे देश में उच्च गुणवत्ता के उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित होंगे।
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने हाल ही में मान्यता प्राप्त डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम लागू किए हैं। ये आसान नियमों का उद्देश्य है कि संस्थान गुणवत्ता शिक्षा, शोध और छात्र अनुभव को प्राथमिकता दें। यूजीसी की आशा है कि ये नए नियम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के निर्माण में मदद करेंगे, जो भारत के विविध छात्र जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।